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समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं, कानून में बदलाव पर फैसला संसद करेगी: सुप्रीम कोर्ट
New Delhi : समलैंगिक जोड़ों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है. उन्होंने केंद्र सरकार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही समलैंगिक रिश्तों को वैध करार दे चुका है। वहीं, 11 मई 2023 को 10 दिन की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब सिर्फ फैसले का इंतजार था।