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जालंधर डीएम (District Magistrate)ने ट्रैक्टरों से जुड़े खतरनाक स्टंट पर प्रतिबंध लगाया
Jalandhar news : सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) विशेष सारंगल ने मंगलवार को जालंधर में ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों से जुड़े खतरनाक स्टंट पर प्रतिबंध लगा दिया। सारंगल ने जारी आदेशों में कहा कि ट्रैक्टरों पर स्टंट दिखाने या अन्य उपकरणों का उपयोग करने से जीवन खतरे में पड़ता है। उन्होंने कहा कि गृह एवं न्याय विभाग के निर्देश के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना को रोका जाना चाहिए, इसलिए जिले में ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों से जुड़े स्टंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है।