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हाई कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ जालंधर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले को रद्द करने का दिया आदेश
Chandigarh news : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। तथ्यों के अभाव में हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। यह मामला इसी साल 17 मार्च को जालंधर के पातड़ा थाने में दर्ज किया गया था। मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295-ए जोड़ी गई। इसके बाद गुरमीत राम रहीम सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ सत्संग को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी।