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पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी को पुराने मामले में हाईकोर्ट से राहत

Chandigarh news : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को राहत दी है। उन्हें कोरोना काल के दौरान मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन के मामले में दर्ज मामलों को रद्द करने का आदेश दिया गया है। उनके, वरिष्ठ आप नेता मालविंदर कंग, अरुण नारंग और भारतीय जनता पार्टी नेता विजय सांपला, अश्वनी शर्मा, तरुण चुघ और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।
           इन सभी नेताओं के खिलाफ चंडीगढ़ में कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना काल में मजिस्ट्रेट की शक्ति के अनुसार धारा 188 और धारा 144 लगाई गई थी। इन नेताओं के खिलाफ चंडीगढ़ के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में ये मामले दर्ज किए गए थे।

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