सरकारी गाड़ियों पर लाल-नीली बत्ती लगाने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
DD Punjab news : सांसदों, विधायकों, बोर्डों और निगमों के चेयरमैन और मेयरों के पायलट और एस्कॉर्ट वाहनों पर लाल-नीली बत्ती के अवैध इस्तेमाल के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जालंधर के सिमरनजीत सिंह ने याचिका में हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने लाल-नीली बत्ती को वीआईपी संस्कृति का प्रतीक मानते हुए 2017 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गाड़ियों समेत सभी के लिए इनका इस्तेमाल बंद कर दिया। पंजाब सरकार ने भी इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली केंद्र सरकार की 2017 की अधिसूचना को अपनाया। इसके बावजूद, निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य वीआईपी अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हुए अपने एस्कॉर्ट और पायलट वाहनों पर लाल-नीली बत्ती का उपयोग करना जारी रखते हैं।