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जानिए भारतीय रेलवे के फायदेमंद नियम

DD Punjab news : यदि आप यात्रा नहीं करेंगे तो आपकी कन्फर्म टिकट बर्बाद नहीं होगी। भारतीय रेलवे के टिकट ट्रांसफर नियमों के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के मुताबिक, अगर कोई यात्री किसी कारणवश ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाता है तो वह आसानी से अपना टिकट किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। टिकट ट्रांसफर करने पर कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं है। आइए भारतीय रेलवे के नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

टिकट किसे ट्रांसफर किया जा सकता है?

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप टिकट को केवल पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटा, पति और पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ननद, देवरानी, ​​सास, चचेरी बहन या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते।

टिकट कैसे ट्रांसफर होगा?

आप ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर अपना ट्रेन टिकट ट्रांसफर करा सकते हैं। भले ही आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया हो, फिर भी आपको काउंटर पर जाना होगा। टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको टिकट का प्रिंटआउट और उस व्यक्ति के मूल आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लेनी होगी जिसके नाम पर आप टिकट ट्रांसफर कर रहे हैं।

केवल कन्फर्म टिकट ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आपके पास वेटिंग या आरएसी टिकट है तो आप टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते।

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