जालंधर में पटाखों को लेकर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नया फरमान जारी
Jalandhar news : पूरे प्रदेश में पटाखों को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसी के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने भी पटाखा निर्माताओं और विक्रेताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर अंकुर गुप्ता ने बताया कि पटाखों के पैकेट पर ध्वनि का स्तर डेसीबल में अंकित किया जाएगा। वहीं शहर में पुलिस से कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आई.पी.सी. की धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश 13-1-2024 तक लागू रहेंगे। इसका उल्लंघन करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।बता दें कि पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त निर्देश जारी कर चुका है। पंजाब में प्रदूषण की स्थिति को लेकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाएगा। आदेश के मुताबिक, राज्य में लड़ी वाले पटाखे और लड़ीवार पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे।इन पटाखों को केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों के माध्यम से ही बेचा जा सकता है। कोई भी लाइसेंस प्राप्त विक्रेता न तो लड़ी वाले पटाखे बेचेगा और न ही बिक्री कर सकेगा। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस और नए साल पर 25 और 26 दिसंबर को रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस पर वातावरण सुरक्षा एक्ट 1986 की धारा 15 व आई.पी.सी. की धारा 188 तहत कार्रवाई की जाएगी।