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बिना कार्रवाई किए राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

New Delhi news : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई किए बिल को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य के अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में, राज्यपाल को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वह उनका उपयोग राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि ऐसी कार्रवाई संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत होगी जो शासन के संसदीय स्वरूप पर आधारित है। पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर 10 नवंबर को अपने आदेश में कहा कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक की मंजूरी पर रोक लगाने का फैसला करते हैं, तो उन्हें विधायक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजना होगा।